नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर शासन के आदेश
22 जनवरी से 23 जनवरी नगर निकाय मतदान समाप्त होने तक चंपावत जिले में 4 शहरों की बंद रहेगी 8 दुकान
देवभूूिम टुडे
चंपावत। उत्तराखंड में 23 जनवरी को होने वाले नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर 21 जनवरी से शराब की 8 दुकानें बंद रहेंगी। इसे लेकर उत्तराखंड के आबकारी आयुक्त हरि चंद्र सेमवाल ने 20 जनवरी को आदेश किया है। आदेश में कहा गया है कि 23 जनवरी को मतदान शुरु होने के लिए निर्धारित समय 8 बजे से 24 घंटे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक नगरीय क्षेत्रों की शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी। नगर निगम और नगर पालिका परिषद वाले क्षेत्रों की सीमा के 8 किलोमीटर तक की परिधि और नगर पंचायत के 4 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में ये रोक लगी रहेगी।
चंपावत के जिला आबकारी अधिकारी तपन कुमार पांडेय ने बताया कि चंपावत जिले के चार नगरीय क्षेत्रों में कल 22 जनवरी से मतदान की तिथि 23 जनवरी की शाम 5 बजे मतदान समाप्त होने तक नहीं खुलेगी। चंपावत, लोहाघाट, टनकपुर और बनबसा की देशी और विदेशी शराब की कुल 8 दुकानें बंद रहेंगी। आबकारी निरीक्षक गौरव जोशी ने बताया कि चंपावत व लोहाघाट क्षेत्र की शराब की दुकानों को सील कर दिया जाएगा।