शराब तस्कर को कोर्ट उठने तक खड़ा रहने की सजा सुनाई

5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा, जुर्माना नहीं चुकाने पर 15 दिन का कारावास भुगतना होगा
देवभूमि टुडे
चंपावत। जिला न्यायालय में एक शराब तस्कर को अदालत उठने तक कोर्ट में खड़ा रहने की सजा चुनाई गई। इसके अलावा आरोपी को 5 हजार रुपया जुर्माना भी देना होगा।
चंपावत की न्यायिक मजिस्ट्रेट जहां आरा अंसारी की कोर्ट ने शराब तस्करी में दोषी अभियुक्त को कोर्ट उठने तक खड़ा रहने एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं चुकाने पर 15 दिन का कारावास भुगतना होगा। दिगालीचौड़ निवासी अभियुक्त दीवान सिंह को फरवरी 2022 में 22 बोतल अवैध देशी शराब के साथ पकड़ा गया था। पंचेश्वर थाने में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद न्यायालय में पुलिस ने पांच साक्ष्य एवं तीन गवाह प्रस्तुत कर आरोप सिद्ध किया। अभियोजन पक्ष की ओर से नामिका अधिवक्ता गुणानंद थ्वाल ने पैरवी की।

प्रतीकात्मक फोटो।
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