दो साल की सजा पाने वाले व्यक्तियों के भी निकाय चुनाव में हिस्सा लेने पर रहेगी रोक
देवभूमि टुडे
चंपावत/देहरादून। नगर निकाय का बकाया टैक्स, जल संस्थान में पानी का बकाया बिल जमा नहीं होने पर प्रत्याशी नगर निकाय के चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के एक हफ्ते में ऐलान होने के आसार हैं। सभासद, पार्षद व अध्यक्षों की सीटों के आरक्षण को अंतिम रूप दे दिया गया है। सरकारी मशीनरी की तैयारियां भी तकरीबन पूरी हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग (पंचस्थानी) के मुताबिक बकाएदार ही नहीं, न्यायालय द्वारा कम से कम दो वर्ष का कारावास पाने वाला व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकेगा। उत्तराखंड में 11 नगर निगम, 45 नगर पालिकाओं सहित कुल 105 नगर निकाय हैं।