नवंबर 2019 में बनलेख के पास से 800 ग्राम चरस संग दबोचा गया था उप्र के नवाबगंज का महेश चंद्र
चंपावत की विशेष सत्र न्यायालय का फैसला
देवभूमि टुडे
चंपावत। विशेष सत्र न्यायालय ने चरस तस्करी के मामले में एक अभियुक्त को कसूरवार पाते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को 7 साल की सजा के अलावा 50 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है। जुर्माना नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
नवंबर 2019 में चंपावत कोतवाली की पुलिस टीम ने टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनलेख के पास से
800 ग्राम चरस बरामद की थी। आरोपी महेश चंद्र निवासी कहरम नवाबगंज उत्तरप्रदेश के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। विशेष सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने सभी पक्षों को सुनने और तमाम गवाहों व साक्ष्यों के परीक्षण के बाद दोषी को 7 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया। जुर्माना नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।