चंपावत के विशेष सत्र न्यायालय का फैसला, दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया
देवभूमि टुडे
चंपावत। चरस तस्करी के दो अभियुक्तों को अदालत ने दोषी करार दिया है। दोनों दोषियों को विशेष सत्र न्यायालय ने 11-11 साल की सजा सुनाई है। दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी।
अगस्त 2022 में दरोगा मनोज कुमार के नेतृत्व में लोहाघाट पुलिस की ओर से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान स्कूटी में सवार प्रकाश सिंह, निवासी सुजई, जाजरदेव पिथौरागढ़ और संदीप कुमार निवासी भूड़ महोलिया, खटीमा की तलाशी ली गई। प्रकाश सिंह के पास से 1.500 किलोग्राम और संदीप कुमार के पास 1.600 किलोग्राम चरस बरामद हुई। दोनों आरोपियों के खिलाफ लोहाघाट थाने में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। अदालती प्रक्रिया में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोष सिद्ध होने पर विशेष सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने दोनों दोषियों को 11-11 साल की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से DGC विद्याधर जोशी और ADGC केएस राणा ने पैरवी की।