16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक हल्के व भारी वाहनों पर लागू होगा नया आदेश
देवभूमि टुडे
चंपावत। टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के टनकपुर से चंपावत के 75 किलोमीटर के हिस्से में वाहनों के संचालन के समय में आंशिक संशोधन किया गया है। अब 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक हल्के और भारी वाहन दिन में 9 घंटे 30 मिनट तक आवाजाही कर सकेंगे। डीएम नवनीत पांडे ने 14 अक्टूबर की शाम ये आदेश जारी किए हैं। नए आदेश से हल्के वाहनों के साथ ही भारी वाहन 8 घंटे के बजाय 9 घंटे 30 मिनट तक आवाजाही कर सकेंगे।
11 सितंबर से लगातार 3 दिन तक हुई मूसलाधार बारिश में टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के स्वांला (चंपावत से करीब 20 किलोमीटर) का 125 मीटर का हिस्सा सिरदर्द बन गया था। डेंजर प्वाइंट बने इस सड़क में 12 सितंबर से 29 सितंबर तक आवाजाही अक्सर बाधित रही। वाहनों का आवागमन 30 सितंबर से शुरू तो हुआ, लेकिन वह भी महज दिन में कुछ ही घंटों के लिए। सड़क की आवाजाही में ये प्रतिबंध चंपावत-टनकपुर के बीच चंपावत से 20 किलोमीटर दूर स्वांला (106.300 किलोमीटर हिस्से) में सड़क के सुधारीकरण के कार्य की वजह से किया गया है। आज 14 अक्टूबर को जारी आदेश 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक के लिए की गई है।
टनकपुर-चंपावत के बीच हल्के व भारी वाहनों के संचालन का समय:
टनकपुर से चंपावत की ओर:
टनकपुर ककराली गेट से सुबह 7 बजे से शाम 4.30बजे तक।
चंपावत से टनकपुर की ओर:
चंपावत बनलेख से सुबह 8:00 बजे से सायं 5:30 बजे तक।