बाराकोट विकासखंड क्षेत्र के एक स्कूल का प्रकरण
देवभूमि टुडे
चंपावत/बाराकोट। नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी एक शिक्षक की जमानत अर्जी को अदालत ने मंजूर कर लिया है। आरोपी शिक्षक के अधिवक्ता यतीश जोशी की प्रभावी पैरवी से शिक्षक को 22 सितंबर को जमानत मिल गई। POCSO अदालत ने तमाम तथ्यों के परीक्षण और अधिवक्ता की दलील के आधार पर शिक्षक अर्जुन सिंह को जमानत दे दी।
बाराकोट विकासखंड क्षेत्र के एक स्कूल के शिक्षक अर्जुन सिंह पर एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था। लोहाघाट के प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि पीडि़ता के परिजन की शिकायत पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ लोहाघाट थाने में 21 सितंबर को POCSO अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने आज 22 सितंबर को आरोपी शिक्षक को अदालत में पेश किया। अधिवक्ता यतीश जोशी ने बताया कि POCSO कोर्ट ने आरोपी शिक्षक अर्जुन सिंह को जमानत दे दी।