दुष्कर्मी को 10 साल की सजा, 20 हजार का जुर्माना भी

चंपावत के विशेष सत्र न्यायाधीश का आदेश
गर्भपात कराने पर भी 5 साल की सजा, दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी

देवभूमि टुडे
चंपावत। दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही गर्भपात कराने पर 5 साल की सजा होगी। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इसके अलावा दोषी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 3-3 माह की अतिरिक्त सजा होगी।

टनकपुर के दीपक कोहली पर एक युवती से शादी का झांसा देकर उसकी सहमति के बगैर शारीरिक संपर्क बनाने का आरोप था, लेकिन बाद में दीपक कोहली शादी से मुकर गया। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 376, 313, 504 और 506 के तहत मई 2020 में मामला दर्ज किया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिला जज विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने दीपक कोहली को 504 और 506 से दोषमुक्त किया। जबकि 376 के तहत 10 साल की कैद, 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया। 313 के तहत 5 साल की सजा, 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी। दोनों धाराओं में लगाए गए जुर्माने को अदा नहीं करने पर 3-3 माह की अतिरिक्त सजा होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी और एडीजीसी राणा कुंदन राणा ने पैरवी की।

प्रतीकात्मक फोटो।
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