कैंटर खाई में लुढ़काने वाले DRIVER पर CASE…मना करने पर भी आगे बढ़ा दिया था कैंटर

टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर डेंजर जोन स्वांला के पास 17 सितंबर को 300 मीटर खाई में लुढ़क गया था
देवभूमि टुडे
चंपावत। टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्वांला के पास कल 17 सितंबर को लुढ़के कैंटर के चालक के खिलाफ पुलिस ने लापरवाही के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने बताया कि आरोपी चालक शहजाद दपुत्र सलाउद्दीन निवासी तावली थाना शाहपुर मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 281, 223 क और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 क व 51 ख के अंतर्गत चंपावत कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
टनकपुर से लोहाघाट की ओर आ रहा एक लोडेड कैंटर (यूपी 12 सीटी 2027) 17 सितंबर की शाम करीब 7 बजे एनएच के डेंजर जोन स्वांला के पास खाई में लुढ़क गया था। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई थी। पुलिस का कहना है कि सड़क पर लगातार पत्थर और मलबा आने से कैंटर को आगे जाने से रोका गया था, लेकिन आदेश को नकारते हुए चालक जबर्दस्ती कैंटर को आगे ले गया। इसी दौरान अनियंत्रित कैंटर करीब 300 मीटर खाई में लुढ़क गया। पुलिस का कहना है कि एनएच को खोलने के लिए संबंधित विभाग जुटा है। साथ ही सड़क बंद रहने के दौरान आवाजाही नहीं करने के लिए पुलिस सोशल मीडिया सहित विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक कर रहा है।

17 सितंबर को खाई में लुढ़कने से पहले स्वांला में इस तरह से था कैंटर।
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