विशेष सत्र न्यायालय का फैसला, आरोपित प्रकाश सिंह को 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, पुलहिंडोला
GIC के स्वच्छक मुरादाबाद निवासी रमेश लाल की 15 अगस्त 2019 को हुई थी हत्या
देवभूमि टुडे
चंपावत। लोहाघाट ब्लॉक के पुलहिंडोला राजकीय इंटर कॉलेज के स्वच्छक को मौत के घाट उतारने वाले आरोपित शख्स को विशेष सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
जीआईसी पुलहिंडोला के स्वच्छक रमेश लाल निवासी ग्राम-माडैया देवीपुरा, भोजपुर जिला मुरादाबाद की 15 अगस्त 2019 को कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई थी। मृतक रमेश लाल के बेटे अरुण कुमार की तहरीर के आधार पर एक ग्रामीण प्रकाश सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 3 (2) (5) एससी/एसटी एक्ट के तहत पंचेश्वर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
आरोप पत्र पेश होने के बाद अदालत में सुनवाई हुई। विशेष सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने 16 अगस्त को आरोपित प्रकाश सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने पैरवी की।