16 अगस्त को मिलेगी प्रकाश सिंह को गुनाह की सजा
पुलहिंडोला जीआईसी के स्वच्छक मुरादाबाद निवासी रमेश लाल की कुल्हाड़ी से 15 अगस्त 2019 में हुई थी हत्या
देवभूमि टुडे
चंपावत। लोहाघाट ब्लॉक के पुलहिंडोला राजकीय इंटर कॉलेज के स्वच्छक को मौत के घाट उतारने वाले आरोपित शख्स को अपनी करनी की सजा मिल गई है। चंपावत की विशेष सत्र न्यायालय ने आरोपित व्यक्ति को गुनाहगार करार दिया है। अलबत्ता सजा की सुनवाई 16 अगस्त को होगी।
जीआईसी पुलहिंडोला के स्वच्छक रमेश लाल निवासी ग्राम-माडैया देवीपुरा, भोजपुर जिला मुरादाबाद की 15 अगस्त 2019 को कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई थी। मृतक रमेश लाल के बेटे अरुण कुमार की तहरीर के आधार पर एक ग्रामीण प्रकाश सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 3(2) (5) SC-ST एक्ट के तहत पंचेश्वर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। तब पुलिस ने हत्या के आरोप में प्रकाश सिंह को गिरफ्तार किया था। मामले में आरोप पत्र पेश होने के बाद अदालत में सुनवाई हुई। विशेष सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने दोनों पक्षों की दलील सुनने और तमाम साक्ष्यों के आधार पर आरोपित प्रकाश सिंह को हत्या में दोषी माना। मामले की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने बताया कि कसूरवार व्यक्ति को सजा 16 अगस्त को सुनाई जाएगी।