लापरवाही से वाहन चलाने का मामला
देवभूमि टुडे
चंपावत। लापरवाही से वाहन चलाते हुए दूसरे की जान खतरे में डालने और जानबूझ कर हमला करने के दोषी ड्राइवर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कोर्ट उठने तक खड़ा रहने और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपित कुलदीप उर्फ विजय जोशी के खिलाफ कोतवाली में प्राथमिकी हुई थी। अभियोजन के मुताबिक अगस्त 2019 में हिमांशु शाह अपने दोस्त मानवेंदर के साथ अपने घर जा रहे थे। तभी आरोपित शख्स ने टैक्सी स्टैंड के पास तेज गति से चल रहे वाहन को लापरवाही से चलाते हुए दोनों को टक्कर मार दी। आरोपी मौके से भाग गया था। हिमांशु अपनी दुकान पर आ गया था। तभी आरोपित कुलदीप ने वहां पहुंचकर हिमांशु के सिर पर डंडे से गंभीर चोट मार जख्मी कर दिया था। साक्ष्यों और गवाहों को देखते हुए सीजेएम निहारिका मित्तल गुप्ता ने आरोपित को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर 6 माह का कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से श्याम सिंह भंडारी ने पैरवी की।