चरस तस्कर को 7 साल की कैद, 50 हजार का जुर्माना भी

चंपावत के विशेष सत्र न्यायालय का फैसला
वर्ष 2018 में 1.020 किलोग्राम चरस के साथ पकड़ा गया था अभियुक्त
देवभूमि टुडे
चंपावत। चरस तस्करी के मामले में विशेष सत्र न्यायालय ने एक अभियुक्त को दोषी पाया है। दोषी पाए गए व्यक्ति को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
26 जुलाई 2018 को लोहाघाट पुलिस ने चेकिंग के दौरान लोहाघाट गैस गोदाम के नजदीक एक व्यक्ति के पास से एक किलो 20 ग्राम चरस बरामद की थी। पूछताछ में आरोपित शख्स ने अपना नाम कैलाश सिंह देव (35) निवासी झलानदेव लोहाघाट बताया था। पुलिस ने आरोपित शख्स के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। विशेष सत्र न्यायालय में चले मामले में तमाम साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर मुकदमे का फैसला हुआ। विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने अभियुक्त कैलाश सिंह देव को चरस तस्करी का दोषी पाया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने बताया कि अभियुक्त को 7 साल के कठोर कारावास के साथ 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

प्रतीकात्मक फोटो।
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