चंपावत के आरोपी ललित मोहन पंगरिया के खिलाफ आईपीसी की धारा 504 के तहत मुकदमा दर्ज
देवभूमि टुडे
चंपावत। चंपावत के जिलाधिकारी और कुछ अन्य अधिकारियों के लिए सोशल मीडिया के जरिए अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी सामने आई है। ऐसी टिप्पणी करने वाले की पहचान कर उसके खिलाफ चंपावत कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है।
चंपावत के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया में डीएम और कुछ अन्य अफसरों की कार्यशैली पर अंगुली उठाई है। ऐसा करते करते वह शख्स मर्यादा की हद लांघ गया। उस व्यक्ति के खिलाफ कलक्ट्रेट की ओर से चंपावत कोतवाली में तहरीर दी गई है। जिसमें सोशल मीडिया पर जिलाधिकारी और अन्य कई अफसरों के लिए आपत्तिजनक और अमर्यादित भाषा का उपयोग करने वाले के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने को कहा गया है। कोतवाल योगेश चंद्र उपाध्याय ने बताया कि तहरीर के आधार पर 20 जून को आरोपी ललित मोहन पंगरिया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच कराई जा रही है।