चंपावत के न्याय निर्णायक अधिकारी का फैसला, जांच में फेल आया बेसन का खाद्य नमूना देवभूमि टुडे
चंपावत। न्याय निर्णायक अधिकारी की अदालत ने एक कंपनी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस कंपनी का खाद्य सैंपल जांच में अधोमानक निकला।
न्याय निर्णायक अधिकारी की अदालत ने इंदौर की कंपनी अग्रोहा इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। प्रभारी अभिहीत अधिकारी अनिल मिश्रा ने बताया कि फरवरी 2018 में तत्कालीन वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगिता तिवारी ने बनबसा में चेकिंग अभियान के दौरान एक दुकान से बेसन का सेंपल जांच के लिए रुद्रपुर लैब में भेजा। जांच में बेसन का सेंपल अधोमानक निकला। जिसके बाद न्याय निर्णायक अधिकारी की अदालत में वाद दायर किया गया। अभिहीत अधिकारी ने बताया कि न्याय निर्णायक अधिकारी डीएम नवनीत पांडेय ने बेसन बनाने वाली कंपनी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।