चरस तस्करी के आरोपी को सजा…15 साल का कठोर कारावास और 1 लाख रुपये का जुर्माना

दिसंबर 2020 में 5 किलो 710 ग्राम चरस संग दबोचा गया था शंकर सिंह कठैत
चंपावत के विशेष सत्र न्यायालय का फैसला
देवभूमि टुडे
चंपावत। विशेष सत्र न्यायायालय ने चरस तस्करी के मामले में एक आरोपी को दोषी पाते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं चुकाने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी व्यक्ति दिसंबर 2020 से जेल में बंद है।
चंपावत के धामीसौन गांव के 48 वर्षीय शंकर सिंह कठैत 16 दिसंबर 2020 को पाटी क्षेत्र में 5 किलो 710 किलो चरस के साथ पकड़ा गया था। पाटी के किमाड़ीधार सीमा पर चेकिंग के दौरान बाइक पर सवार शंकर सिंह कठैत चरस लेकर जा रहा था। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत पाटी थाने में प्राथमिकी हुई। प्रकरण विशेष सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में चला। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह परीक्षित कराने के अलावा साक्ष्य के तौर पर 21 दस्तावेज उपलब्ध कराए गए। जिनके आधार पर विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने अभियुक्त शंकर सिंह कठैत को दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता डीजीसी वीडी जोशी ने बताया कि 15 वर्ष के कठोर कारावास के अलावा उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अभियुक्त की जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित होगी।

प्रतीकात्मक फोटो।
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