देश को तानाशाही से बचाने की है लड़ाईः केजरीवाल, 1 जून तक मिली है जमानत, हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के बाद शनिवार 11 बजे पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे केजरीवाल
देवभूमि टुडे
दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 10 मई की शाम तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। अंतरिम जमानत मिलने पर हुई रिहाई के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, ‘आप से निवेदन है हमें सबको मिलकर देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन-मन-धन से लड़ रहा हूं। तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं। आज आपके बीच अच्छा लग रहा है। 11 मई सुबह कनॉट प्लेस हनुमान जी का आशीर्वाद लेने 11 बजे पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।’
केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में 21 मार्च से जेल में बंद थे। अदालत ने शुक्रवार को एक लाइन में फैसला सुनाते हुए उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। केजरीवाल को 2 जून को समर्पण करना होगा।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा, ‘अगस्त 2022 में ED ने केस दर्ज किया। उन्हें मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया। डेढ़ साल तक वे कहां थे? गिरफ्तारी बाद में या पहले हो सकती थी। 22 दिन इधर या उधर से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।’
ED की अंतरिम जमानत के विरोध में ये थी 2 दलीलेंः
ED का कहना था कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं हो सकता। ED ने ये भी कहा था कि जमानत देने से गलत मिसाल कायम होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर बहस अगले सप्ताह जारी रहेगी। 20 मई से शुरू होने वाली गर्मी की छुट्टियों से पहले याचिका पर फैसला सुनाने का प्रयास करेगी।’
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा, ‘केजरीवाल की अंतरिम जमानत की शर्तें AAP नेता संजय सिंह की जमानत पर लगाई गई शर्तों के समान होंगी।’
संजय सिंह को एक अप्रैल को इसी मामले में जमानत दी गई थी। कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत के लिए तीन शर्तें रखी थीं।
1.वे जेल से बाहर जाकर आबकारी नीति केस से जुड़ी कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। 2.अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे। 3.दिल्ली से बाहर जाने पर जांच एजेंसी को बताएंगे और अपनी लाइव लोकेशन शेयर करेंगे।