उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का आदेश
आयोग ने मार्च में निकाली थी प्रधानाचार्यों के कुल 692 पदों की विज्ञप्ति
देवभूमि टुडे
हरिद्वार। राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य पद के लिए 50 की उम्र पार कर चुके अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। नैनीताल हाईकोर्ट के निर्णय पर राज्य लोक सेवा आयोग ने यह आदेश दिया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई भर्ती में आयु सीमा को लेकर अभ्यर्थियों की ओर से रिट याचिकाएं दी गई थी। आवेदन प्रक्रिया 26 अप्रैल से शुरू होगी।
इनमें की ओर से अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष (आयु गणना की तिथि पहली जुलाई 2024) को पार करने वाले याचिकाकर्ताओं को आवेदन करने के अंतरिम आदेश पारित किए गए हैं। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत के मुताबिक ये अभ्यर्थी 26 अप्रैल से दो मई तक आवेदन कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने में समस्या हो, तो वे आयोग कार्यालय के आईटी अनुभाग में 29 अप्रैल से दो मई तक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। आयोग ने पिछले माह प्रधानाचार्यों के कुल 692 पदों के लिए विज्ञप्ति निकाली थी। इसमें 624 सामान्य शाखा और 68 महिला शाखा के प्रधानाचार्यों के पद शामिल थे।