स्टॉकिस्ट पर एक लाख का जुर्माना लगा
सुक्रोज निर्धारित मानक 5 प्रतिशत के स्थान पर 11.10 प्रतिशत पाया गया
पिथौरागढ़ एडीएम के न्यायालय का फैसला
देवभूमि टुडे
पिथौरागढ़। पतंजलि का पैक्ड (डिब्बाबंद) हनी का नमूना अधोमानक पाया गया। इस पर अपर जिला मजिस्ट्रेट ने खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से दायर मुकदमे की सुनाई करते हुए खाद्य कारोबारकर्ता, सुपर स्टॉकिस्ट पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। निर्माता कंपनी को अधोमानक और मिसब्रांड खाद्य पदार्थों को जब्त करने के निर्देश दिए गए।
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरके शर्मा ने बताया कि जुलाई 2020 को खाद्य सुरक्षा विभाग ने डीडीहाट के एक कारोबारी प्रतिष्ठान से पैक्ड पतंजलि हनी (शहद) का नमूना जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला रुद्रपुर भेजा था। जांच रिपोर्ट में पैक्ड पतंजलि हनी का नमूना अधोमानक पाया गया। जिसमें सुक्रोज निर्धारित मानक 5 प्रतिशत के स्थान पर 11.10 प्रतिशत पाया गया। मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने 17 नवंबर 2021 को पिथौरागढ़ के एडीएम न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय में वाद दायर किया। जिस पर सुनवाई करते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट डॉ. एसके बरनवाल ने खाद्य कारोबारकर्ता मै. गौरव ट्रेडिंग कंपनी पर 40 हजार, सुपर स्टॉकिस्ट मै.कान्हाजी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड पीरूमदारा, रामनगर पर 60 हजार का अर्थदंड लगाया है। इस दौरान निर्माता कंपनी मै. पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड हरिद्वार को अपनी फर्म के नाम से बाजार में बिक रही सामग्रियों की समय-समय पर जांच नहीं करने और अधोमानक, मिसब्रांड खाद्य पदार्थों के जब्तीकरण नहीं करने पर कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी दी। साथ ही फर्म के नाम से बाजार में बिक रही सामग्रियों की समय-समय पर जांच करने के निर्देश दिए गए।