LIQUOR SHOPS WILL CLOSED… छह दिन के अंतराल में तीन दिन बंद रहेंगी उत्तराखंड में शराब की दुकानें

14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉ. अंबेडकर की जयंती के अलावा 17 अप्रैल शाम 5 बजे से 19 अप्रैल शाम को मतदान संपन्न होने तक बंद रहेंगी दारू की दुकानें
चंपावत में डीएम नवनीत पांडे ने जारी किया आदेश
चंपावत की 15 दुकानों सहित प्रदेश में कुल 628 दुकानें हैं
देवभूमि टुडे
चंपावत। शराब के शौकीनों को तीन दिन शराब नहीं मिलेगी। चंपावत सहित पूरे उत्तराखंड में छह दिनों के अंतराल में तीन दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी। प्रदेश में देशी व विदेशी शराब की कुल 628 दुकानें स्वीकृत हैं। अंबेडकर जयंती के अलावा मतदान की वजह से दो दिन दारू की दुकानें नहीं खुलेंगी। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी किया है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ग के अंतर्गत ये कार्रवाई की जा रही है। आदेश में कहा गया है कि 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए 17 अप्रैल शाम 5 बजे से मतदान समाप्त होने तक शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी। चंपावत के डीएम नवनीत पांडे ने इस संबंध में 10 अप्रैल को आदेश जारी किया है। आदेश के उल्लंघन पर अनुज्ञापन निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इससे पूर्व 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भी शराब की प्रदेशभर की दुकानें बंद रहेंगी। दुकान बंद नहीं होने पर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जिला आबकारी अधिकारी गौरव जोशी का कहना है कि चंपावत जिले में शराब की सभी 15 दुकानों के अलावा सभी उप दुकानों को इन निर्धारित दिनों में सील किया जाएगा।

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