UNIFORM CIVIL CODE पर लगी राष्ट्रपति की मोहर, नियमावली बनने के बाद होगा लागू


गोवा के बाद देश का दूसरा राज्य बनेगा उत्तराखंड
सात फरवरी को विधानसभा में पारित होने के बाद राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास भेजा था
देवभूमि टुडे
चंपावत/देहरादून। गोवा के बाद उत्तराखंड जल्द ही देश का दूसरा राज्य बन जाएगा, जहां समान नागरिक संहिता (UNIFORM CIVIL CODE) लागू होगी। उत्तराखंड में विधानसभा में पारित समान नागरिक संहिता विधेयक पर राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू की मोहर लग गई है। राष्ट्रपति की मंजूरी की पुष्टि गृह सचिव शैलेश बगाौली की ओर से की गई है। नियमावली बनने के बाद यूसीसी राज्य में लागू हो जाएगी।
सात फरवरी को विधानसभा में पारित होने के बाद राज्यपाल ने यूसीसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा था। संविधान की समवर्ती सूची का विषय होने के कारण बिल अनुमोदन के लिए राज्यपाल से राष्ट्रपति को भेजा गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने के साथ ही महिलाओं पर हो रहे उत्पीडऩ पर भी लगाम लगेगी। प्रदेश में सामाजिक समानता की सार्थकता को सिद्ध करते हुए समरसता को बढ़ावा देने में यूसीसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी क विजन के अनुरूप भाजपा सरकार नागरिकों के हितों के संरक्षण और उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए संकल्पित है।

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