दो किलो 985 ग्राम चरस के साथ नवंबर 2022 में दबोचा गया था आरोपी किशोर
देवभूमि टूडे
चंपावत। नेपाल से चरस लाने वाले एक नेपाली किशोर की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। चंपावत के बाल न्यायालय/विशेष सत्र न्यायाधीश कहकशा खान ने जमानत के प्रार्थनापत्र की अपील को परीक्षण के बाद खारिज किया। 28 नवंबर 2022 को काले रंग की तीन पन्नियों में नेपाल के दोधारा क्षेत्र के रहने वाले एक किशोर से बूम चौकी पुलिस ने दो किलो 985 ग्राम चरस बरामद की थी। किशोर नदी पार कर यह चरस लाया था। आरोपी के खिलाफ टनकपुर थाने में एनडीपीएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। 16 जनवरी को बाल न्यायालय/विशेष सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी। कहा गया कि किशोर को बड़ी मात्रा में चरस बरामद हुई है। साथ ही जमानत पर छोड़े जाने से आरोपी किशोर का संसर्ग किसी ज्ञात अपराधी से होने की आशंका और न्याय का उद्देश्य विफल होगा। इन आधारों पर अदालत ने जमानत की अपील खारिज कर दी। विधि विरोधी किशोर पकड़े जाने के बाद से बाल संप्रेक्षण गृह अल्मोड़ा में रखा गया है।