

प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में औषधि नियंत्रण विभाग की कार्रवाई
बनबसा में एक मेडिकल स्टोर के लाइसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई
3 का लाइसेंस निलंबन के साथ दवा की खरीदफरोख्त पर रोक
फार्मासिस्ट मौजूद नहीं होने पर 1 दवाखाने को दुकान बंद करने की हिदायत
2 दुकानों को 5 दिन के भीतर बिल दिखाने के निर्देश
देवभूमि टुडे
चंपावत/बनबसा। जिले के प्रवेशद्वार और नेपाल सीमा से लगे बनबसा क्षेत्र की 7 मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई की गई है। DM मनीष कुमार के निर्देश पर औषधि नियंत्रण विभाग ने 29 जून को ये कार्रवाई की है। ऊधमसिंह नगर के वरिष्ठ औषधि निरीक्षक नीरज कुमार ने बताया कि बनबसा में एक मेडिकल स्टोर के लाइसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई की गई है। जबकि 3 दुकानों का लाइसेंस निलंबन के साथ दवा की खरीदफरोख्त पर रोक और फार्मासिस्ट मौजूद नहीं होने पर 1 दवाखाने को दुकान बंद करने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा 2 दुकानों को 5 दिन के भीतर बिल दिखाने के निर्देश दिए गए हैं। अलबत्ता ये दो दुकानें खुली रहेंगी।
टनकपुर के एसडीएम आकाश जोशी के नेतृत्व में चलाई गई छापेमारी में ऊधमसिंह नगर के वरिष्ठ औषधि निरीक्षक नीरज कुमार, नैनीताल की एसडीआई मीनाक्षी बिष्ट, चंपावत की औषधि निरीक्षक हर्षिता, अर्चना, पंकज पंत के अलावा राजस्व उप निरीक्षक एसके उनियाल, ललित कुमार, पुलिस उप निरीक्षक दिलबर सिंह भंडारी, एसएसबी के अधिकारी मौजूद थे।
किन दुकानों पर क्या कमी पाई गईं:
1.वीर मेडिकल स्टोर पर स्टोरेज कंडीशन मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने और फार्मासिस्ट का सत्यापन नहीं होने पर लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की गई।
2. श्रीबालाजी मेडिकल स्टोर, राज मेडिकल और जनता मेडिकल स्टोर पर समयावधि समाप्त होने वाली दवाओं की पृथक व्यवस्था नहीं होने पर क्रय-विक्रय पर रोक लगाते हुए लाइसेंस निलंबित किया गया है।
3.एसके विश्वास का भी फार्मासिस्ट उपलब्ध नहीं होने पर दुकान बंद कराने की कार्यवाही की गई।
4.मानस व भार्गव मेडिकल स्टोर को 5 दिन के भीतर निरक्षित औषधि (Non Prescription Drug) के बिल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। अलबत्ता ये दुकानें इस अवधि में बंद नहीं होंगी।



