टनकपुर के 4 आरोपियों को 3-3 साल का कारावास

नैनीताल के विशेष न्यायालय का फैसला
पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
देवभूमि टुडे
चंपावत/टनकपुर/नैनीताल। नैनीताल के विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) सुबीर कुमार की कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में टनकपुर के चार अभियुक्तों को तीन-तीन साल कठोर कारावास व पांच हजार-पांच हजार जुर्माना की सजा सुनाई हैं।
17 अगस्त 2021 को जीआरपी काठगोदाम के थानाध्यक्ष अशोक कुमार की ओर से आरोपी सौरभ कुमार निवासी इमली पड़ाव टनकपुर, इंद्रजीत निवासी राजाराम चौराहा टनकपुर, अमन कश्यप व सुनील कश्यप निवासी घसियारामंडी टनकपुर के खिलाफ उत्तर प्रदेश (उत्तराखंड) गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया। गैंग चार्ट व अभियोजन के अभिलेखों के अवलोकन के बाद पाया गया कि अभियुक्त अमन कश्यप गिरोह का सरगना है। यह गिरोह सामूहिक हिंसा व अशांति फैलाते हैं। लोकसेवक पर हमला करते हैं। इनके क्रियाकलापों से शांति व्यवस्था भंग हो रही है। इनके खिलाफ कोई गवाही देने का साहस नहीं जुटा पा रहा है।
12 अगस्त 2021 को इन अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास गैंगस्टर चार्ट नैनीताल के डीएम से अनुमोदन के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। अदालत में आरोप पत्र दाखिल करने के बाद संयुक्त निदेशक विधि हीरा सिंह व लोक अभियोजक श्रद्धा रावत नेगी की ओर से अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य और गवाह पेश किए। बचाव पक्ष की ओर से आरोपों को झूठा करार दिया गया। सुबूत व गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने चारों अभियुक्तों को गैंगस्टर अधिनियम में दोषी करार दिया। कोर्ट ने अभियुक्त अमन कश्यप व सौरभ कुमार पर दो-दो अपराध व सुनील कश्यप व इंद्रजीत के विरुद्ध एक-एक अपराध सिद्ध हुए हैं। कोर्ट ने चारों अभियुक्तों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास के अलावा पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

प्रतीकात्मक फोटो।
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