चंपावत के नौलापानी गांव में 2021 में नामकरण पार्टी के दौरान हुई मारपीट के बाद जीवन लाल की हुई थी मौत, मृतक के चचेरे भाई थे तीनों आरोपित युवक
देवभूमि टुडे
चंपावत। चचेरे भाई की हत्या के मामले में आरोपित तीनों भाइयों को अदालत ने बरी कर दिया है। सत्र न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपितों को दोषमुक्त किया है।
अभियोजन के अनुसार वादी गणेश राम निवासी नौलापानी, टनकपुर तहसील ने चल्थी चौकी में तहरीर देकर कहा था कि 14 सितंबर 2021 की रात चचेरे भाई प्रेम राम के नवजात बेटे की नामकरण की पार्टी में किसी बात पर प्रेम राम के पुत्र कमल राम, महेश राम और तीसरे बेटे का प्रार्थी के पुत्र जीवन लाल से झगड़ा हो गया। तीनों ने प्रार्थी के पुत्र की पिटाई की, गंभीर रूप से जख्मी जीवन को इलाज के लिए पहले टनकपुर और खटीमा के बाद हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल ले जाया गया। घायल जीवन ने अपने पिता को तीनों आरोपितों के नाम लेकर मारपीट की बात कही थी। घायल जीवन लाल की दो दिन बाद अस्पताल में मृत्यु हो गई। मृतक प्रधान का पति था।
वादी ने बेटे के इलाज व बाद में मृतक की क्रिया पूरी होने के बाद एक अक्टूबर को तहरीर दी। जिसके आधार पर कमल राम व महेश राम के खिलाफ चंपावत कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सुनवाई में तीसरे अभियुक्त का नाम आया, लेकिन उसके नाबालिग होने से न्यायालय ने उसके प्रकरण को किशोर न्याय बोर्ड भेज दिया गया था। अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता राम सिंह बिष्ट ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष मौखिक कथनों के अतिरिक्त कोई साक्ष्य नहीं जुटा सका। घटना का चश्मदीद भी नहीं मिला। न्यायालय ने कहा साक्ष्य सुनी सुनाई बातों पर आधारित है। सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने साक्ष्यों और गवाहों का ध्यान में रखते हुए दोनों अभियुक्तों को दोष मुक्त करते हुए रिहा करने का निर्णय सुनाया।