COURT DECISION नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

आरोपित शख्स पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी, 2021 में किया था बलात्कार, टनकपुर क्षेत्र का मामला

देवभूमि टुडे
चंपावत। विशेष सत्र न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपित को दोषी ठहराया गया। गुनाहगार को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा होगी। 2021 में दोषी ने नाबालिग से बलात्कार किया था। विशेष सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने नाबालिग से बलात्कार के दोषी जाहिद, निवासी टनकपुर को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है।

जिले के मैदानी क्षेत्र की एक नाबालिग 15 सितंबर 2021 को खटीमा में मौसी के घर जाने निकली, लेकिन वह खटीमा नहीं पहुंची। बाद में नाबालिग के परिजनों ने टनकपुर थाने में जाहिद के खिलाफ IPC की धारा 363, 366 ए, 506 और 5/6 (ठ) व POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने आरोपित को सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी और एडीजीसी कुंदन सिंह राणा ने पैरवी की।

प्रतीकात्मक फोटो।
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