COURT DECISION चरस तस्कर को 2 साल का कारावास

फरवरी 2019 के मामले में चंपावत की विशेष सत्र न्यायालय का फैसला, 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया

देवभूमि टुडे

चंपावत। चरस तस्करी के एक अभियुक्त को अदालत ने कसूरवार पाया है। विशेष सत्र न्यायालय ने दोषी पाए गए व्यक्ति को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं चुकाने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
22 फरवरी 2019 को टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनलेख तिराहे के पास पुलिस ने चेकिंग के दौरान पांव से कमजोर व्यक्ति एड़ी गुरौली निवासी राजेंद्र सिंह बिष्ट के पास से अखरोट के बीच पीली पन्नी में 425 ग्राम चरस बरामद की थी। तब पुलिस ने चंपावत कोतवाली में आरोपित शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। प्रकरण विशेष सत्र न्यायालय में चले मामले में साक्ष्यों, गवाहों और दलीलों के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने अभियुक्त को एनडीपीएस एक्ट का दोषी पाते हुए 2 साल के कारावास की सजा सुनाई। पूर्व में जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने पैरवी की।

प्रतीकात्मक फोटो।
error: Content is protected !!