2 नेपाली चरस तस्कर महिलाओं को 12-12 साल की सजा

चंपावत की विशेष सत्र न्यायालय का फैसला
एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया
2022 में इन महिलाओं से बरामद हुई थी चार किलो से अधिक चरस
देवभूमि टुडे

चंपावत। अदालत ने चरस तस्करी के मामले में दो नेपाली महिलाओं को 12-12 साल की सजा सुनाई है। दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। नेपाली महिलाओं से 2022 में 4 किलो से अधिक चरस बरामद हुई थी।
28 दिसंबर 2022 को शारदा बैराज चौकी पुलिस ने लामा पुल के पास चेकिंग के दौरान गोमा धर्ती (43) निवासी ग्राम बोठी बुंगा, जिला धौर पटान नेपाल से 2 किलो और कमला मगर (46) निवासी ग्राम लमाई, नगर पालिका तीन, जिला डांग नेपाल के पास से 2.30 किलो चरस बरामद की थी। दोनों महिलाओं के खिलाफ बनबसा थाने में NDPS एक्ट में मामला दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया। दोनों कसूरवार महिलाओं को 12-12 साल की सजा सुनाई गई है। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी। दोनों महिलाएं गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी और तनुजा वर्मा ने पैरवी की।

प्रतीकात्मक फोटो।
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