चरस तस्करी के दोनों दोषियों को 12-12 साल की सजा

चंपावत के विशेष सत्र न्यायालय का फैसला
दोनों दोषियों पर एक लाख-एक लाख रुपये का जुर्माना भी जुर्माना नहीं देने पर एक-एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी
देवभूमि टुडे
चंपावत। विशेष सत्र न्यायालय ने चरस तस्करी के दो अभियुक्तों को दोषी पाया है। दोनों दोषियों को 12 साल-12 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा दोनों दोषियों पर एक लाख -एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक-एक साल अतिरिक्त सजा होगी।
टनकपुर पुलिस ने सितंबर 2021 में रूटीन चेकिंग के दौरान ककरालीगेट के पास बाइक सवार 24 वर्षीय रोहित टम्टा निवासी ढकना बडोला चंपावत के पास से 2 किलो 280 ग्राम चरस बरामद की। इसी बाइक में सवार दूसरा युवक 19 वर्षीय सौरभ बिष्ट निवासी गौड़ी रोड चंपावत मौका देख फरार हो गया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ टनकपुर थाने में NDPS अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज किया था। फरार सौरभ को पुलिस ने वारदात के 5 माह बाद हिरासत में लिया था। आरोपपत्र दाखिल होने के बाद अदालत में मामले की सुनवाई शुरू हुई। तमाम दलीलें, गवाह व दस्तावेजों के परीक्षव के बात अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया। विशेष सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने दोनों युवकों को 12-12 साल की सजा और एक-एक लाख रूपये की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से DGC विद्याधर जोशी और विशेष लोक अभियोजक तनुजा वर्मा ने पैरवी की।

प्रतीकात्मक फोटो।
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