डीडीहाट के चरस तस्कर को 15 साल की कैद

चंपावत के विशेष सत्र न्यायालय का फैसला
डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगा
डीडीहाट निवासी कमल सिंह से 2022 में बरामद हुई थी 2.418 किलो चरस
देवभूमि टुडे
चंपावत। चरस तस्करी के दोषी ठहराए गए डीडीहाट के एक व्यक्ति को15 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष सत्र न्यायालय ने दोषी पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा होगी। डीडीहाट निवासी दोषी से साल 2022 में 2.418 किलो चरस बरामद हुई थी।
जानकारी के अनुसार चंपावत कोतवाली पुलिस ने मार्च 2022 में एनएच में मुड़ियानी के पास चेकिंग अभियान में दूनाकोट नाघर, डीडीहाट, पिथौरागढ़ निवासी 28 वर्षीय कमल सिंह के पास से 2.418 किलो चरस बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ चंपावत कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया। पूछताछ में आरोपी कमल ने बताया कि मुनस्यारी से चरस खरीदकर खटीमा बेचने जा रहा था। बहस के दौरान अभियोजन पक्ष ने कहा कि 10 दिन की जमानत अवधि के बाद आरोपी वापस नहीं आया। इसी दौरान वह बागेश्वर जिले में NDPS एक्ट के दूसरे मामले में गिरफ्तार हुआ। जहां उसने अपना नाम गलत बताया। दूसरे मामले में अल्मोड़ा जेल में बंद होने पर हकीकत पता चली। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अदालत में सुनवाई शुरू हुई। तमाम दलीलें, साक्ष्य, गवाहों की सुनवाई होने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने पैरवी की।

प्रतीकात्मक फोटो।
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