पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया
जुलाई 2019 में 4.8 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी
देवभूमि टूडे
चंपावत। स्मैक रखने के एक आरोपी को अदालत ने सजा सुनाई है। जुलाई 2019 में टनकपुर-बनबसा सड़क पर पुलिस ने तलाशी के दौरान एक व्यक्ति से 4.8 ग्राम स्मैक बरामद की। पुलिस ने आरोपी यूएस नगर जिले के नानकमत्ता के 28 वर्षीय गुरविंदर सिंह के खिलाफ टनकपुर थाने में एनडीपीएस की धारा के अंतर्गत 29 जुलाई 2019 को मुकदमा दर्ज किया था। अदालत में सुनवाई के बाद 12 जनवरी को आरोपी को दोषी पाया गया। सिविल जज जूनियर डिवीजन जहॉ आरा अंसारी ने दोषसिद्ध होने पर गुरविंदर सिंह को पांच हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया। जुर्माना नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।