चरस तस्करी के दो अभियुक्तों को सजा…जुर्माना भी लगा

चंपावत के विशेष सत्र न्यायालय का फैसला
छीनीगोठ के गोपाल राम को 9 साल और इस्लामनगर के अहमद उमर को 8 साल की सजा
2019 में टनकपुर ककरालीगेट से 1 किलो 710 ग्राम चरस बरामद हुई थी
देवभूमि टुडे
चंपावत। विशेष सत्र न्यायालय ने चरस तस्करी के दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। अदालत ने एक अभियुक्त को आठ साल और दूसरे को नौ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही दोनों पर 75 हजार-75 हजार रुपये को जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं चुकाने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
टनकपुर थाने की पुलिस ने अप्रैल 2019 में ककरालीगेट पर एक कार की चेकिंग के दौरान टनकपुर के छीनीगोठ निवासी गोपाल राम से 900 ग्राम और इस्लामनगर खटीमा निवासी अहमद उमर से 810 ग्राम चरस बरामद की थी। टैक्सी को खुद गोपाल राम चला रहा था। दोनों आरोपियों के खिलाफ टनकपुर थाने में NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ। आरोप पत्र पेश होने के बाद अदालत में मामले की सुनवाई हुई।
अभियोजन पक्ष ने 6 गवाह और 37 दस्तावेज पेश किए। साक्ष्यों और दलील के आधार पर विशेष एवं सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया। अभियुक्त गोपाल राम को नौ वर्ष और अहमद उमर को आठ वर्ष के कठोर कारावास के साथ जुर्माना लगाया गया। गोपाल पूर्व में दो वर्ष और उमर चार माह जेल में रहा है। पूर्व में जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से विद्याधर जोशी और तनुजा वर्मा ने पैरवी की।

प्रतीकात्मक फोटो।
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