हरिद्वार की अदालत का फैसला
हरिद्वार के लक्सर में आठ साल पहले हुआ था दोहरे हत्याकांड
देवभूमि टुडे
चंपावत/हरिद्वार। हरिद्वार के लक्सर में आठ साल पहले हुए डबल मर्डर मामले में हरिद्वार की अदालत ने सभी पांच दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही आरोपियों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा पांचों आरोपियों को अवैध शस्त्र रखने और दंगे की धारा में भी अलग-अलग सजा दी है।
वर्ष 2016 में कारोबार में साझेदारी को लेकर कुछ लोगों ने अकौढ़ा खुर्द निवासी करुणेश उर्फ बिन्नू पुत्र राजकुमार और उसके साथी अनिल उर्फ काला पुत्र सतपाल निवासी सोसायटी रोड लक्सर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर दोनों की हत्या कर दी थी। मृतक अनिल के पिता ने 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। हरिद्वार के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ के कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। इसमें शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल सिंह बेदी और नीरज गुप्ता के अलावा मृतकों के परिवार की तरफ से अधिवक्ता सतीश दत्त शर्मा और राकेश सिंह चौहान ने कोर्ट में बहस की थी। बहस के बाद 20 मार्च को कोर्ट ने पांच आरोपी अकौढ़ा कलां निवासी संदीप उर्फ चीकू, अनिल मित्तल, बसेड़ी के फखरुद्दीन और एथल के रंजीत उर्फ राजा को दोषी करार देकर पुलिस कस्टडी में भेज दिया था। 21 मार्च को कोर्ट ने इन पांचों को हत्या करने की धारा में उम्र कैद की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर उन्हें दो माह अतिरिक्त जेल में रहना पड़ेगा। इसके अलावा दंगा करने की धारा 147 में सभी को एक-एक वर्ष कैद और 1000 रुपये का जुर्माना या 15 दिन की अतिरिक्त जेल, और धारा 148 में 2 साल की सजा व दो हजार रुपये जुर्माना या 20 दिन की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई गई है। सजा सुनाते ही कोर्ट ने इन पांचों को जेल भेज दिया है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता राकेश सिंह ने सजा की पुष्टि की है।